अब भोगांव में इन नियमों के तहत खुलेंगी दुकानें

भोगांव। लाकडाउन 4.0 के दौरान यूपी सरकार द्वारा दी गई रियायतों के बाद उपनगर भोगांव में भी व्यापारियों को उपजिलाधिकारी ने दुकानें खोले जाने को लेकर नियमों के साथ छूट दे दी है।
व्यापार मंडल के महामंत्री सुरजीत लोधी ने बताया कि उपजिलाधिकारी सुधीर कुमार ने व्यापारियों के लिए ये दिशा निर्देश जारी किए हैं—

1-दुकान खुलने का समय सुबह 8 से शाम 6 बजे तक।
2-सभी दुकानदार मास्क,गल्पस,सेनेटाइजर का प्रयोग करे।
3-बिना मास्क बाले ग्राहक को कोई बिक्री नहीं की जाएगी। ग्राहक को आरोग्य सेतु एप के लिए जागरूक किया जाएगा।
4-दुकान में स्टाफ और ग्राहकों में कम से कम 6 फुट की दूरी होना अनिवार्य रहेगी।
5-प्रत्येक दुकान के बाहर बेरिकेटिंग अनिवार्य है।
6-साप्ताहिक बन्दी शुक्रवार को समस्त दुकानें बंद रहेगी।
7-क्रमांक 1 की दुकानें मंगलवार व शनिवार को खुलेंगी
क्रमांक 2 की दुकानें बुद्धवार व रविवार को खुलेंगी
क्रमांक 3 की दुकानें गुरुवार व सोमवार को खुलेंगी।
8-ब्यूटी पार्लर,शैलून, मांस अंडा मछली ,मिष्ठान भंडार पूर्ण रूप से बंद रहेंगे
मिष्ठान भंडार बाले होम डिलीवरी कर सकते हैं।

वहीं व्यापार मंडल के स्थानीय अध्यक्ष नितिन उमेश ने कहा कि प्रशासन द्वारा निर्धारित किये गये नियमों का सभी दुकानदार भाई पूरी तरह से पालन करें। उल्लंघन करने पर प्रशासन द्वारा कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।