अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी ऑनलाइन सुनवाई


इलाहाबाद। हाई कोर्ट में अब कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के कारण सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही सुनवाई होगी। इसके लिए पहले से ऑफलाइन व ऑनलाइन के नियम तय रहे हैं। इसी क्रम में मुकदमों का दाखिला भी ई-फाइलिंग से ही होगा। अगले आदेश तक खुली अदालत में मुकदमों की सुनवाई पूरी तरह से ठप रहेगी। न्यायालय भवन परिसर में अधिवक्ताओं को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। दरअसल, हाईकोर्ट ने व्यवस्था में बदलाव करते हुए 22 जुलाई से अगले आदेश तक सिर्फ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए मुकदमों की सुनवाई का निर्णय लिया है।

हाई कोर्ट में सिर्फ उन्हीं पुराने मुकदमों में सुनवाई होगी, जिनमें अर्जेंसी एप्लीकेशन दी जाएगी। इसके स्वीकृत होने पर मुकदमा सुनवाई के लिए लिस्ट होगा। नये फ्रेश मुकदमों में अर्जेंसी एप्लीकेशन देने की आवश्यकता नहीं होगी। नए मुकदमे सिर्फ ई-फाइलिंग के जरिए ही स्वीकार किए जाएंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई के लिए पूर्व में जारी अन्य आदेश लागू रहेंगे।

वकीलों की सुविधा के लिए हाईकोर्ट ऑनलाइन और ऑफलाइन के साथ घर या आफिस में बैठकर सुनवाई की व्यवस्था की है। ऑनलाइन के तहत गेट संख्या तीन ‘ए’ और तीन ‘बी’ तथा गेट संख्या पांच तथा स्टेडियम साइड में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्यूब बनाए गए हैं।

हर क्यूब को एक कोर्ट रूम के लिए आवंटित किया गया है, जिसकी सूचना उस क्यूब के बाहर लिखी होगी। यह हाई कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध रहेगी। वकील अपने मुकदमे के नंबर के अनुसार इन क्यूब से बहस कर सकेंगे।