उत्तर प्रदेश में नव वर्ष के जश्न के लिए लेनी होगी अनुमति

लखनऊ : देश भर में कुछ दिनो से कोरोना के नए स्ट्रेन का खतरा बढ़ गया है।जिसके चलते उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नव वर्ष के आयोजन में होने वाले जश्न पर रोक तो नही लगाई बल्कि कुछ दिशा निर्देश प्रदेश भर में जारी कर दिये हैं। मुख्य सचिव आरके तिवारी ने  उत्तर प्रदेश में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देशों के मुताबिक जश्न के आयोजन के लिए जिलाधिकारी और पुलिस आयुक्त से अनुमति लेनी होगी।

नववर्ष के उपलक्ष्य में होने वाले जश्न और सामूहिक कार्यक्रमों में लोगों का भारी मात्रा में इकठ्ठ् होना स्वभाविक है।जिससे कोरोना संक्रमण फैलने की संभावना अधिक होगी। कार्यक्रम में सावाधानी बररते हुए जारी दिशा-निर्देश और कोनिड 19 प्रोटोकॉल का पूर्ण रूप से पालन करना होगा। किसी भी कार्यक्रम का आयोजन जिलाधिकारी और कमिश्नरेट जिलों में पुलिस कमिश्नर को पहले से सूचना देकर ही हो सकेगा।

प्रदेश के अधिकारियों के आदेश दिया गया है कि आयोजक को अनुमति देने से पूर्व  आयोजक का नाम, पता, मोबाइल नंबर लेकर सूचीबद्ध कर लिया जाए। आयोजक से अनुमानित सद्सयों कि संख्या कि भी जानकारी लें।इसके साथ ही आयोजकों को कोविड-19 से बचाव संबंधी दिशा-निर्देश भली-भांति बता दिए जाएं ।कार्यक्रम के दौरान कोविड प्रोटोकॉल और गाइडलाइन के पालन का उत्तरदायित्व आयोजक का होगा। किसी भी बंद स्थान में कार्यक्रम का आयोजन होने पर वहां की निर्धारित क्षमता का 50 फीसद, खुले स्थान और मैदान में कार्यक्रम होने पर क्षेत्रफल के 40 फीसद से कम क्षमता तक ही लोगों को शामिल होने की अनुमति रहेगी। शारीरिक दूरी, मास्क,थर्मल स्केनिंग और सैनिटाइजर,हैंडवाश की उपलब्धता की अनिवार्यता रहेगी।