अखिलेश के दागी नेता को मिली जेल से बाहर आने की छूट, बेटी की शाही शादी की तैयारी हुई शुरू

यूपी की सियासत में एक नाम ऐसा है जिसकी कहानियां हर किसी की जुबान पर छाई रहती हैं। कभी मुलायम के खास माने गए तो कभी अखिलेश के लेकिन अपने कारनामों के लिए सुर्खियों का सबब हमेशा बने रहे । हम बात कर रहे हैं पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की अब गायत्री प्रजापति से जुड़ी हुई बड़ी खबर ये है कि वे जेल से बाहर आ रहे हैं वो भी अपनी बेटी की शादी के जश्‍न में शरीक होने पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को एक हफ्ते के लिए कोर्ट ने पैरोल दी है. बेटी की शादी के लिए हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने गायत्री प्रजापति को पैरोल दी है.  

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने गायत्री प्रजापति अपनी बेटी के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए 28 फरवरी से एक सप्ताह के लिए जमानत दे दी है. न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की खंडपीठ ने गायत्री प्रजापति की तीन जमानत याचिकाओं पर यह आदेश पारित किया. अब गायत्री प्रजापति एक सप्ताह के लिए पैरोल पर बाहर आएंगे.

गायत्री प्रजापति की बेटी की शादी छह मार्च को होनी है और इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं । गायत्रीप्रजापति की पत्‍नी महाराजी प्रजापति विधायक हैं और वे ही पूरे शादी समारोह की तैयारियां कर रही हैं। उनकी बेटी की शादी गैरराजनेतिक परिवार में हो रही है और इसके आयोजन को लेकर अभी कुछ खास जानकारी मीडियाको नहीं दी गई हैा कहा ये जा रहा है कि शादी का निमंत्रण सपा चीफ अखिलेश यादव को भेजा गया है और अगर वे शादी समारोह में शिरकत करने अमेठी आए तो ये अपने आप में एक बडी खबर बन जाएगी ।

पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति ने गोमतीनगर और गाजीपुर पुलिस थानों में दर्ज दो मामलों के संबंध में अल्पकालिक जमानत याचिका दायर की थी, जबकि तीसरी जमानत याचिका प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष दर्ज एक मामले में दायर की गई थी. गायत्री प्रजापति की ओर से कहा गया था कि उनकी बेटी की शादी छह मार्च को तय है, जिसमें पिता के तौर पर उनका रहना जरूरी है. इसके लिए 56 दिन की जमानत मांगी गई थी.

राज्य सरकार के अधिवक्ता ने दलीलों का विरोध करते हुए तर्क दिया कि गायत्री प्रजापति नौ मामलों में आरोपी हैं, इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए. हालांकि पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद गायत्री प्रजापति को सात दिन की अल्पावधि जमानत दे दी.