अगर सहारा में आपका पैसा लगा है और पैसा नहीं मिल पा रहा है तो फिर अब आपकी मुसीबत कम होने वाली है क्योंकि अब जल्द ही आपके खाते में निवेश किया गया पैसा वापस आएगा क्योंकि मामले में अब सीधे तौर पर सीएम ने हस्तक्षेप किया है सीएम की तरफ से जब से इस पहल का संकेत मिला है तब से निवेशक राहत महसूस कर रहे हैं ऐसे में कैसे आपका पैसा मिलेग और पैसा हासिल करने के लिए किन किन दस्तावेजों की जरूरत होगी तो हम आपको बताएंगे ही लेकिन पहले आप बताएं कि आपका कितना पैसा सहारा में ग्रुप के पास है और क्या आपने अब तक कोई कानूनी प्रक्रिया अपनाई है आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं
अब बात करते हैं सहारा ग्रुप और सरकार की तो वैसे तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और न जाने कौन कौन से प्रदेशों के निवेशकों का पैसा सहारा ग्रुप में अटका हुआ है लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार अपने राज्य के निवेशकों के लिए पूरी रणनीति के साथ काम कर रही है भारत में चिटफंड कंपनियों ने देश के आर्थिक तरीके से निवेशकों को काफी लूटा है आपको बता दें कि भारत में आधा दर्जन ऐसी कंपनी आई है जिन्होंने भारत में ना केवल एक बड़े फ्रॉड को अंजाम दिया बल्कि लाखों-करोड़ों निवेशकों का हजारों करोड़ों रुपए डकार कर चली गई जिसमें से सहारा इंडिया परिवार सबसे प्रमुख है मध्य प्रदेश के काफी निवेशक सहारा के सताए हुए हैं
अब सताए हुए पीड़ित निवेशकों के लिए शिवपुरी से अधिवक्ता रमेश मिश्रा ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक पत्र लिख एक महत्वपूर्ण संदेश साझा किया है तो चलिए बताते हैं वकील साहब ने मुख्यमंत्री को क्या लिखा है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखते हुए अधिवक्ता रमेश मिश्रा ने भारत सरकार का कानून अबनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम 2019 के तहत मध्यप्रदेश में क्रियाबान हेतु संबंधित विभागों को निर्देशित करने के लिए खत लिखा है…इस खत के द्वारा अधिवक्ता ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बताया कि जिले भर में सहारा पीड़ित समेत पीएसीएल पीड़ित मौजूद है वही काफी राज्यों ने बड्स एक्ट को अपना लिया है तो मध्य प्रदेश इस एक्ट को कब अपनाएगा क्योंकि सभी जिलों के ज्यादातर निवेशकों का पैसा चिटफंड कंपनियों ने लूट लिया है जिसको अब वापस करने का नाम नहीं ले रहे हैं वही ये कानून निवेशकों के पैसा उनको दिलवाना जरूरी है
भारत सरकार द्वारा लघु निवेशकों के हितों के संरक्षण के लिए इस कानून को तैयार किया गया है क्रमांक 21 सन 2019 पूरे देश समेत मध्य प्रदेश में भी लागू है इस संबंध में कोई निर्देश जारी नहीं किए जाने के कारण निवेशक ठग कंपनियों से अपनी जमा राशि नहीं ले पा रहे हैं और परेशान है ऐसे में सूत्रों की माने तो सीएम तक ये संदेश पहुंच चुका है और जल्द ही सीएम मामले में हस्तक्षेप करते हुए आरोपी कंपनी के साथ पहले तो वार्ता करेंगे और अगर बात नहीं बनी तो फिर कानूनी एक्शन लिया जाएगा ऐसे में आप अपनी पॉलिसी और सभी जरूरी दस्तावेज अपने पास तैयार रखे क्योंकि आने वाले वक्त में इसकी आपको जरूरत पड़ सकती है