जिसका इंतजार था वो घड़ी आ ही गई, सहारा के निवेशकों का पैसा वापस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता कर दिया !

अगर आप सहारा के निवेशक हैं और आपकी गाड़ी कमाई सहारा ग्रुप के पास जमा है तो ये खबर आपके लिए सबसे अहम है अगर आपको अब तक आपकी रकम नहीं मिली है तो फिर अब मिल जाएगी क्योंकि भारत सरकार के साथ बातचीत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों का पैसा वापस करने के लिए हरी झंडी दे दी है और एक बड़ी रकम अलॉट कर जल्द से जल्द निवेशकों का पैसा वापस करने का फरमान सुनाया है दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान रकम को अलॉट कर सुप्रीम कोर्ट ने 1.1 कोरड़ निवेशकों के पैसों का भुगतान करने की निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सहारा के निवेशकों में खुशी की लहर है  !

दरअसल लंबे अरसे से निवेशकों अपनी जमा पूंजी के लिए सहारा के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं लेकिन उनका पैसा नहीं मिल पा रहा है  ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में तमाम याचिकाओं को दाखिल किया था जिनपर लगातार सुनवाई हो रही है और सुनवाई के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला लिया है दरअसल जल्दी ही उन्हें अपना फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है सहारा-सेबी फंड में 24,000 करोड़ रुपये जमा हैं सुप्रीम कोर्ट ने इसमें से 5,000 करोड़ रुपये अलॉट कर दिए हैं जिससे कि 1.1 करोड़ निवेशकों के पैसों का भुगतान किया जा सकेगा बता दें कि हाल में सरकार ने निवेशकों के पैसों का भुगतान के लिए 5,000 करोड़ रुपये अलॉट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट  से दरख्वास्त की थी इस संबंध में सहकारिता मंत्रालय के पिनाक पानी मोहंती द्वारा एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें कई चिट फंड कंपनियों और सहारा क्रेडिट फर्मों में निवेश करने वाले जमाकर्ताओं को राशि का भुगतान करने का निर्देश देने की मांग की गई थी जनहित याचिका में सहारा फर्मों के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की मांग भी की गई थी और चिट-फंड कंपनियों के खिलाफ मामले की जांच के दौरान एजेंसी द्वारा अब तक जब्त की गई राशि की मांग की गई थी जिसका उपयोग निवेशकों को वापस देने के लिए किया जाए  !

भारत सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता 18 अन्य विभागों और जांच एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ मंत्रालय के तहत एक हाई लेवल मीटिंग के बाद दायर आवेदन के लिए न्यायमूर्ति एमआर शाह और सीटी रविकुमार की पीठ के समक्ष जनहित याचिका पर पेश हुए थे इसमें भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड यानि सेबी, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय, आयकर, प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय समेत अन्य लोग शामिल थे सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला अब सुर्खियों में है और सहारा के निवेशकों को एक उम्मीद मिली है कि अब उनका पैसा मिल सकता है सुप्रीम कोर्ट का आदेश अगर सफल रहा तो फिर निवेशकों की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा  !