एक चूहे की मौत और 30 पेज की चार्जशीट, बदायूं का ये मामला एक बार फिर सुर्खियों में आया !

याद करिए ये तस्वीरें, जब नाले से पत्थर से बांधा गया चूहा बाहर निकाला गया था और फिर केस दर्ज करवाया गया था भले ही ये मामला कुछ दिन पुराना हो गया है लेकिन अब एक बार फिर ये मामला सुर्खियों में हैं और चूहे को नाले में फेंकने वाला अब परेशानियों से घिरा है और पुलिस ने चार्जशीट बनाकर एक्शन प्लान तैयार कर लिया है इंसान के साथ कुछ गलत हुआ हो तो इतनी बड़ी चार्जशीट तो बनती है लेकिन एक चूहे के साथ जो हुआ उस मामले की इतनी लंबी चौड़ी चार्जशीट पहली बार बनी हैदरअसल बदायूं पुलिस ने चूहे को मारने वाले आरोपी के खिलाफ कोर्ट में 30 पेज की चार्जशीट दाखिल की है 25 नवंबर 2022 को मनोज ने चूहे को पत्थर से बांधकर नाले में फेंक दिया था जिससे उसकी मौत हो गई थी मामले में एनिमल लवर विकेंद्र की शिकायत पर पुलिस ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम में FIR दर्ज की थी पुलिस ने आरोपी मनोज पर धारा-11 और धारा-429 लगाई है धारा- 429 जानवर की हत्या या अपाहिज करने में लगाई जाती है !

 इसमें दोषी पाए जाने पर 5 साल की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकता है चूहे का पोस्टमॉर्टम भी कराया गया था रिपोर्ट में दम घुटने से चूहे की मौत की बात सामने आई थी चार्जशीट दाखिल करने वाले दरोगा राजेश यादव ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में चाहे जो भी हो, पशु क्रूरता की गई है इसलिए आरोपी मनोज को दोषी मानकर उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है अब कोर्ट इस मामले में फैसला लेगा मामला बदायूं के सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला पनवड़िया का है यहां मनोज परिवार के साथ रहता है वो मिट्‌टी के बर्तन बनाता है 25 नवंबर 2022 को मनोज ने अपने घर में घुसे एक चूहे को पकड़कर उसकी पूंछ में पत्थर बांध दिया और उसको नाले में फेंक दिया था वहां से गुजर रहे पशु प्रेमी विकेंद्र ने ये सब देखा था !  विक्रेंद्र के मुताबिक, उसने मनोज को रोका, लेकिन वो नहीं माना मनोज के वहां से जाने के बाद विकेंद्र ने नाले से चूहे को बाहर निकाला और उसका वीडियो भी बनाया !

विकेंद्र ने मनोज के खिलाफ शिकायत की इसके बाद पुलिस ने मनोज को थाने बुलाया 7-8 घंटे हिरासत में रखने के बाद उसको छोड़ दिया था पशु प्रेमी ने बरेली में चूहे की बॉडी पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवाई गई थी दबाव बनने पर मनोज के खिलाफ पशु क्रूरता का केस 28 नवंबर को दर्ज हुआ यानी चूहे की हत्या पर FIR में 4 दिन तक मंथन चला थाने से ही मनोज को जमानत दे दी गई IVIR के जॉइंट डायरेक्टर डॉ. केपी सिंह ने बताया था कि चूहे की पूंछ में रस्सी बांधकर नाले में डुबोकर मारा गया था जांच में पाया कि चूहे के फेफड़े खराब थे फेफड़ों में सूजन थी लिवर में भी इन्फेक्शन था फेफड़ों में नाली के पानी जैसे अवशेष नहीं मिले मामले में आरोपी मनोज की माने तो मैंने कोई क्राइम नहीं किया है और अगर किया भी है तो मैं उसके लिए माफी मांग रहा हूं लेकिन मुझे एक बात बता दी जाए जो लोग मुर्गा काटते हैं, बकरा काटते हैं, गाय काटते हैं उन्हें सजा कब मिलेगी और मेरे घर में चूहे ने जो नुकसान किया है उसकी भरपाई कौन करेगा !

इस समाज में बस एक गरीब को फंसाया जा सकता है अब मामले में मनोज थाने के चक्कर काट रहा है विकेंद्र आरोपी को सजा दिलवाने का दावा कर रहा है और पुलिस विकेंद्र की शिकायत पर पूरी तैयारी करके बैठी है ऐसे में देखना ये है कि कोर्ट क्या फैसला लेता है और फिर पुलिस क्या एक्शन लेती है !