69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में शिक्षामित्रों की आपत्ति दरकिनार

69000 शिक्षकों की भर्ती की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बड़ी राहत दी है। देश की शीर्ष अदालत ने शिक्षामित्रों की याचिका को खारिज कर 69000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में 69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में शिक्षामित्रों की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी किया। इस पर कोर्ट ने जवाब मांगा है। अब मामले में 14 जुलाई को फिर सुनवाई होगी।

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस उदय उमेश ललित, जस्टिस शान्तनु गौडार और जस्टिस विनीत शरण की बेंच ने शिक्षा मित्रों की भर्ती पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया।